मुंबई। INX मीडिया रिश्वत कांड के आरोप में गिरफ्तार पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को लेकर मुंबई जेल पहुंच गई है। इसी जेल में इंद्राणी मुखर्जी भी बंद हैं। यहां पर कार्ति और इंद्राणी मुखर्जी को साथ बैठाकर पूछताछ हो रही है। इस पूरे पूछताछ को कैमरे में रिकॉर्ड भी किया जा रहा है।
कार्ति को आज यानि कि रविवार को सुबह सवा 11 बजे बायकुला जेले लाया गया। इससे पहले सीबीआई ने बायकुला जेल के अधिकारियों से संपर्क किया ताकि उन्हें इंद्राणी से मिलने दिया जाए। इंद्राणी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या मामले में मुंबई की एक जेल में बंद है। दिल्ली में सीबीआई की विशेष अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान, जांच एजेंसी ने अदालत से कहा था कि वे इस मामले में अन्य सह-आरोपी इंद्राणी के साथ कार्ति से पूछताछ करना चाहती है।
INX Media Case: #KartiChidambaram brought to Byculla jail in Mumbai by CBI, he will be brought face-to-face with Indrani Mukerjea and Peter Mukerjea, separately, say CBI Sources. pic.twitter.com/aq5gU6624D
— ANI (@ANI) March 4, 2018
कोर्ट ने कार्ति को होली से एक दिन पहले 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। रिमांड पर भेजे जाने के कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने गुरुवार को कहा कि अदालतों में उनकी कई याचिकाएं लंबित हैं। वह ‘आखिरकार निर्दोष साबित’ होंगे। बता दें कि सीबीआई ने पटियाला हाउस कोर्ट से कार्ति को 14 दिनों की रिमांड पर भेजने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 6 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेजने का फैसला किया।
क्या है पूरा मामला
साल 2007 में पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपये विदेशी फंड हासिल करने से जुड़ा है। आरोप हैं कि आईएनएक्स मीडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड क्लीयरेंस हासिल करने में अनियमितता बरती थी। आरोप हैं कि कार्ति की कंपनी को यह फंड दिलवाने के लिए 10 लाख रुपये मिले थे।
ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने कर संबंधी जांच से बचने के लिए पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी आईएनएक्स से कथित तौर पर धन लिया था।
गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम को इस सप्ताह की शुरुआत में चेन्नई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के 9 महीने बाद कार्ति की गिरफ्तारी हुई। उन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सार्वजनिक नौकरियों को प्रभावित करना और आपराधिक कदाचार का आरोप है।
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